उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रमुख नियम:


उत्तराखंड राज्य ने इतिहास रच दिया है। बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी ध्वनिमत से पास हो गया है। इसकी के साथ उत्तराखंड राज्य समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।


तो आइए जानते हैं इस नियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें


विवाह:

  • 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना।
  • बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध।
  • पंजीकृत विवाह अनिवार्य।
  • अंतर-धार्मिक विवाह के लिए 30 दिन का नोटिस।

तलाक:

  • तलाक के लिए न्यायालय में याचिका दायर करना अनिवार्य।
  • 'तलाक-ए-हसन' और 'तलाक-ए-बिद्दत' पर प्रतिबंध।
  • 'खुला' और 'मुता' को तलाक का स्वीकार्य रूप माना जाएगा।
  • तलाक के बाद 3 साल तक पत्नी को गुजारा भत्ता।

विरासत:

  •  सभी धर्मों के लिए समान विरासत कानून।
  •  लिंग समानता, बेटियों को भी समान अधिकार।
  •  वसीयत के अनुसार संपत्ति का वितरण।

लिव-इन रिलेशनशिप:

  • लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता है।
  • लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए जोड़ें को माता-पिता का NOC लगेगा।
  • लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को समान अधिकार और जिम्मेदारियां।
  • लिव-इन रिलेशनशिप टूटने पर गुजारा भत्ता और संपत्ति का बंटवारा।

अन्य:

  •  धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन का नोटिस।
  •  'लव जिहाद' के लिए कठोर दंड।
  •  सभी धर्मों के लिए समान शिक्षा कानून।

यह भी ध्यान रखें कि UCC एक जटिल विषय है और इसके बारे में कई तरह के मत हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं।

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